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सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, UPS से NPS में जाने की ये है डेडलाइन, चूक गए तो फिर नहीं मिलेगा मौका!

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: UPS से NPS में जाने की डेडलाइन, जानें पूरा नियम
UPS to NPS Deadline: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट प्लानिंग में अधिक विकल्प और लचीलापन देने के लिए नया नियम लागू किया है। Department of Pension and Pensioners’ Welfare ने 2 सितंबर 2025 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर Central Civil Services (Implementation of the Unified Pension Scheme under the National Pension System) Rules, 2025 लागू किए हैं।
इस नियम के तहत, जो कर्मचारी Unified Pension Scheme (UPS) में शामिल हैं, उन्हें National Pension System (NPS) में स्विच करने का एक बार का मौका मिलेगा।
क्या है नया नियम?
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UPS से NPS में स्विच करने का विकल्प 30 सितंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगा।
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जो कर्मचारी इस तारीख तक आवेदन नहीं करेंगे, वे आगे भी UPS के अंतर्गत ही रहेंगे।
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यह अवसर केवल एक बार मिलेगा। एक बार NPS चुनने के बाद दोबारा UPS में लौटना संभव नहीं होगा।
UPS से NPS में स्विच करने के नियम
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कर्मचारी केवल एक बार UPS से NPS में स्विच कर सकते हैं।
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रिटायरमेंट से कम से कम 1 साल पहले या VRS से 3 महीने पहले ही यह ऑप्शन चुना जा सकता है।
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जिन्हें सजा के तौर पर डिस्मिस, कम्पल्सरी रिटायर या टर्मिनेट किया गया है, वे इस सुविधा के पात्र नहीं होंगे।
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जिन कर्मचारियों पर विभागीय या अनुशासनात्मक जांच चल रही है, वे भी इस सुविधा से बाहर रहेंगे।
NPS में स्विच करने के फायदे
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NPS में स्विच करने पर कर्मचारी को NPS के सभी बेनिफिट्स मिलेंगे।
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इसके अलावा 4% का अतिरिक्त योगदान भी जोड़ा जाएगा।
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कर्मचारियों को मार्केट-लिंक्ड ग्रोथ और ज्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी।
UPS क्यों लाया गया था?
केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में Unified Pension Scheme (UPS) को मंजूरी दी थी और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर रिटायरमेंट सिक्योरिटी देना था। इसमें सरकार और कर्मचारी दोनों का योगदान तय किया गया है, ताकि रिटायरमेंट के बाद स्थिर रिटर्न मिल सके।
किन मामलों को कवर करता है नया नियम?
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UPS में नामांकन और योगदान का तरीका
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UPS से NPS में स्विच का विकल्प
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समय पर रजिस्ट्रेशन न होने पर मुआवजा नियम
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सर्विस के दौरान मौत या विकलांगता की स्थिति में लाभ
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सुपरएन्नुएशन, VRS, प्रीमैच्योर रिटायरमेंट, ट्रांसफर के केस
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डिसमिसल या विभागीय कार्रवाई की स्थिति में नियम
कर्मचारियों के लिए क्यों जरूरी है यह बदलाव?
यह बदलाव कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट फंड को ज्यादा सुरक्षित और लचीला बनाने का अवसर देता है। NPS से जुड़ने पर उन्हें मार्केट-आधारित रिटर्न का फायदा मिलेगा, जबकि UPS स्थिर रिटर्न पर केंद्रित है।
FAQs
Q1. क्या हर कर्मचारी UPS से NPS में स्विच कर सकता है?
नहीं, केवल वही कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने समय पर UPS चुना था।
Q2. UPS से NPS में कितनी बार स्विच किया जा सकता है?
सिर्फ एक बार। इसके बाद दोबारा UPS में लौटने का विकल्प नहीं होगा।
Q3. NPS में स्विच करने पर क्या फायदे मिलेंगे?
कर्मचारी को NPS के सभी लाभ मिलेंगे और 4% का अतिरिक्त योगदान भी जोड़ा जाएगा।
Q4. अगर विभागीय जांच चल रही हो तो क्या स्विच संभव है?
नहीं, जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति में यह सुविधा नहीं मिलेगी।
Q5. स्विच करने की आखिरी तारीख क्या है?
सरकार ने 30 सितंबर 2025 तक की डेडलाइन तय की है।
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